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PAN and Aadhar Link Date Extended: जानिए अब कब तक पैन व आधार लिंक करवा सकेंगे- यह है अंतिम मौका

PAN And Aadhar Link Date Extended : दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि कुछ महीनों पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की एडवाइजरी जारी की थी और उसकी पालना करते हुए अब तक देश में 51 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि हर नागरिक का पैन कार्ड 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है लेकिन अब सरकार ने इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है।

PAN and Aadhar Link Date Extended
PAN and Aadhar Link Date Extended

PAN And Aadhar Link Date Extended 

जैसा कि हम बता चुके हैं कि 51 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लिया है। यदि आपने अब तक यह काम नहीं किया है तो इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। यदि आप इस तारीख तक PAN Aadhaar Link नहीं कर पाते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

PAN Aadhaar Link Last Date

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।

फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में करदाताओं को राहत देने के लिए आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। इसके बाद करदाता बिना किसी परेशानी के आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिसने पैन कार्ड प्राप्त किया है, उसे 31 मार्च 2023 तक टैक्स अथॉरिटी को तय शुल्क के साथ आधार नंबर शेयर करना था।

ऐसा नहीं करने पर करदाता के खिलाफ एक अप्रैल 2023 से कार्रवाई की जाएगी और आगे जुर्माना देना होगा लेकिन अब समय सीमा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस नई समय सीमा तक भी अगर पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उसे नुकसान उठाना पड़ेगा।

PAN Aadhar Link नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान होगा

अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो परिणामस्वरूप आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आपको अपने टैक्स पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन के लिए रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे करदाताओं से अधिक टीडीएस और टीसीएस लिया जाएगा। 

यदि आप इस अवधि में अपने पैन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़वाते हैं तो इसके बाद आप से ₹1000 लिए जाएंगे और उसके बाद 30 दिनों में आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा।

जिन लोगों को पैन-आधार लिंक से छूट दी गई है उनके खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इस श्रेणी में कुछ राज्यों में रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के तहत non-resident हैं। साथ ही भारत के गैर-नागरिक और पिछले वर्ष तक 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी इस श्रेणी से बाहर हैं।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर जा सकते हैं।

जरुरी लिंक्स – पैन व आधार लिंक अंतिम तिथि आगे बढ़ी

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Official Website 

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निष्कर्ष – पैन व आधार लिंक अंतिम तिथि आगे बढ़ी

हमने इस आर्टिकल में आपको PAN And Aadhar Link Date Extended की जो जानकारी दी है उसकी जानकारी इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है। यदि आप एक टैक्स पे करने वाले नागरिक है तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी।

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